अवैध विदेशी हेतु हिरासत केंद्र ----

अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में हिरासत केंद्र बनाये गए है और यह सब उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में है। केंद्र सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कानून का पूरी तरह से पालन करते हुए इन हिरासत केन्द्रों का निर्माण किया गया है। 


                            विदेशी नागरिक कानून, 1946 के तहत केंद्र सरकार को किसी विदेशी नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगाने और उसे किसी खास स्थान पर रखने का आदेश जारी करने का अधिकार है। पासपोर्ट कानून, 1920 के तहत , केंद्र किसी भी ऐसे व्यक्ति को भारत से बाहर जाने का निर्देश दे सकता है, जिसने बिना वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के यहां प्रवेश किया हो।