इस साल 31 दिसंबर तक आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। आयकर विभाग ने सार्वजानिक सूचना जारी की है। विभाग कहा ,बेहतर कल के लिए आयकर सेवाओं का लाभ लेने को पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर 2019 तक पूरा कर ले। सूचना में कहा गया है कि पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी ) ने सितंबर में जारी आदेश में पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की थी। इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहराते हुए व्यवस्था दी थी कि रिटर्न दाखिल करने और पैन के लिए बायोमीट्रिक पहचान अनिवार्य रहेगी।