निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को कहा कि उम्मीदवारो की आपराधिक पृष्ठभूमि की मीडिया में घोषणा करने का निर्देश से आपराधिकरण पर रोक लगाने में मदद नहीं मिल पा रही है राजनीतिक दलों से कहा जाना चाहिए कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट ना दे
न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भटट की पीट ने आयोग को निर्देश दिया की राजनीतिक अपराधीकरण रोकने के लिए एक हफ़्ते के भीतर इसकी रुपरेखा पेश करे।