केंद्र ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त करने से जुड़े फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार की ओर से पेश अटॉनी जनरल केके विष्णुगोपाल ने कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भारतीय संघ का हिस्सा बना है और यह कदम अपरिवर्तनीय है।
जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ अनुछेद 370 के प्रावधान निरस्त करने से जुडी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस दौरान अटॉनी जनरल ने जम्मू-कश्मीर के इतिहास और भारत में विलय से जुडी तमाम दलीले पेश की और साक्ष्य भी रखे। बहस के बाद शीर्ष अदालत ने इस मसले को बड़ी पीठ को सौपने पर फैसले सुरक्षित रख लिया।