निर्यातकों को सामानो का ब्योरा ------

निर्यातकों को अब निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की अतिरिक्त सुचना देनी होगी। उन्हें सीमा शुल्क विभाग से संबोधित उत्पाद के मूल जिले का उल्लेख करना होगा। यह व्यवस्था 15 फरवरी से लागु होने जा रही है। इसमें सरकार निर्यात को प्रोत्साहन के लिए अपनी नीतियों को बेहतर कर सकेगी।