प्रदेश सरकार ने रेड जोन के संक्रमित क्षेत्र (हॉटस्पॉट )को छोड़कर कुछ पाबंदियों के साथ औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधिया सोमवार से शुरू करने की इजाजत दे दी है। निजी कार्यलय 33 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेगे। इसके अलवा शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकाने व आवासीय कालोनी के की दुकाने खुलेगी। इसमें आवश्यक व गैर-आवश्यक सेवा का भेद नहीं होगा।
एकल दुकाने खोलने की इजाजत ---