प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अध्यादेश लागू किया। यह कोरोना योद्धाओं को सुरक्षा और सम्मान दिलाने वाला है। प्रदेश सरकार ने आर्थिक हालात को गति देने के मद्देनज़र नए संस्थानों को श्रम कानूनों से तीन साल तक की छूट दे दी गई।
चिकित्सको, पैरा मेडिकलस्टाफ, पुलिसकर्मियों के अलावा ड्यूटी में शासन से तैनात किये गए किसी भी कर्मचारी से मारपीट करने वालो को सात साल तक की सजा व पांच लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है।