इलहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद से अजान के मामले में कहा है कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग है, केवल अजान इस्लाम का धार्मिक भाग है। इंसान की आवाज़ में मस्जिदों से अजान दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि ध्वनि प्रदूषणमुक्त नींद का अधिकार जीवन के मूल अधिकार का हिस्सा है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्ल्घन करने का अधिकार नहीं है।
लाउडस्पीकर पर रोक सही ;---- हाईकोर्ट