कोरोना महामारी के बीच उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचने के लिए 15 दिन का समय दिया है। अदालत ने कहा कि यह सिलसिला अनिश्चितकाल तक के लिए चल सकता।
फैसला सुरक्षित ----प्रवासी कामगारों के मामले से जुडी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया।