असमर्थ नियोक्ता बैलेंस शीट पेश करे ;-केंद्र

केंद्र ने अपने 29 मार्च के निर्देश को उच्चतम न्यायालय में सही ठहराया है और कहा कि पूरा वेतन देने में असमर्थता व्यक्त करने वाले नियोक्ताओं को न्यायालय में अपनी ऑडिट की हुई बैलेंस शीट तथा खाते पेश करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में सरकार ने कहा कि 29 मार्च का निर्देश लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों और श्रमिकों,विशेषकर संविद और दिहाड़ी, की वित्तीय परेशानियों को कम करने के इरादे से एक अस्थायी उपाय था। इन निर्देशों को 18 मई से वापस ले लिया गया।