एकमुश्त समाधान योजना ------

प्रदेश में नए लाइसेंस मिलने के बाद सक्रिय 16 जिला सहकारी बैंको में फसली ऋण लेने वाले किसानों तथा अन्य के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। यह योजना 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस योजना से आच्छादित बकाये पर संग्रह शुल्क, दंड शुल्क अथवा प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जायेगा। योजना के तहत विविधीकरण ऋणों के ऐसे ऋण सम्मिलित होंगे, जिन मामलों में प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज है।