शासन ने लॉक डाउन 5 के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। इसमें कन्टेनमेंट जोन में होने वाली गतिविधियों के लिए खास निर्देश है।
-कंटेनमेंट जोन में सफाई और डोर स्टेप डिलेवरी की अनुमति होगी।
-चिकित्सीय आपात्कालीन स्थिति, आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं।
-यहां सघन कांटेस्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और जरूरी चिकित्सीय गतिविधियों की अनुमति होगी।
-कंटेनमेंट जोन के बाहर नए केस होने की संभावना वाले क्षेत्र को बफर जोन चिहिन्त किया जायेगा।