सशर्त सभी औद्योगिक गतिविधियां चलेंगी ------

कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियो को अनुमति होगी लेकिन औद्योगिक इकाइयों को सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। वाहनों के इस्तेमाल पर भी सावधानी बरतनी होगी। रात्रि शिफ्ट चला सकेंगे लेकिन स्टाफ को सुरक्षित परिवहन मुहैया करना होगा।