दूसरे राज्यों और राज्य के अंदर दूसरे जिलों से व्यक्तियों और माल आदि के आने-जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए अलग से किसी भी तरह की अनुमति, अनुमोदन, ई-परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के द्वारा होने वाले आवागमन, घरेलू विमान यात्राए, विदेश में फसे हुए भारतीयों के आवागमन।
-चिन्हित, विशिष्ट व्यक्तियों/फसे हुए विदेश राष्ट्र नेताओ के विदेश जाने पर कोई रोक नहीं होगी। संधियों की शर्तो के अनुरूप सीमा-पार की अनुमति होगी।