बंबई हाई कोर्ट ने सोमवार को इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े 2018 के एक मामले रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और दो अन्य लोगो को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया।
न्यायमूर्ति एस.एस.शिंदे और न्यायमूर्ति एम.एस.कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि मौजूदा मामले में उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग किये जाने का कोई मामला नहीं बनता है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि गोस्वामी के पास कानून के तहत राहत पाने का उपाय है और वह संबंधित सत्र अदालत से जमानत मांग सकते है।