शासन के आदेश के बाद वक्फ की सम्पत्तियों पर हुए अवैध निर्माण ध्वस्त करने का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने 17 अक्टूबर को वक्फ सम्पत्तियों पर बने काम्प्लेक्स, दुकानों तथा अन्य निर्माणों के लिए भी नक्शा पास करना अनिवार्य कर दिया है। इन्हें भी अब बिल्डिंग बाइलॉज के हिसाब से निर्माण करना होगा।
अवैध निर्माण ध्वस्त होगा ------