बंगला गिराना द्वेषपूर्ण -----

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले के हिस्से को ध्वस्त करने की करवाई द्वेषपूर्ण कृत्य था और अभिनेत्री को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। 


               अदालत ने विध्वंस के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि अदालत किसी भी नागरिक के खिलाफ प्रशासन को बाहुबल का उपयोग करने की मंजूरी नहीं देती है।