हड़ताल पर रोक -----

सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा तीन की उपधारा एक के तहत राज्य में छह माह के लिए किसी प्रकार के हड़ताल, आंदोलन प्रतिबंधित कर दिया  है। कार्मिक विभाग ने राज्य में एस्मा लगाए जाने से संबंधित शासनदेश जारी किया है।