संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकारों को कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरतनी होगी। वे सख्त पाबंदिया लगा सकेंगी हालांकि, कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने के पहले केंद्र से विचार-विमर्श करना होगा। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने बुधवार को जारी दिशा निर्देशों में यह बात कही।
दिसंबर के लिए जारी दिशा-निर्देश जारी में राज्यों को रात्रिकालीन कफर्यू लागू करने और सामाजिक/धार्मिक समारोहो में लोगों की उपस्थित को 200 से कम रखने का अधिकार प्रदान किया गया है।