''लव जेहाद''-----

पूर्व अनुमति जरूरी ;-धर्म परिवर्तन वाले विवाह की पूर्व अनुमति के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दो महीने पहले देनी होगी जानकारी। 


-नाबालिग महिला अथवा एससीएसटी महिला का अवैध धर्म परिवर्तन करने पर अधिकतम दस साल की सजा, 25 हज़ार जुर्माना 


-सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में तीन वर्ष के कारावास से कम सजा नहीं,अधिकतम दस वर्ष की जेल होगी 


-धर्म परिवर्तन वाले विवाह की पूर्व अनुमति के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दो महीने पहले देनी होगी जानकारी।