सीबीआई को किसी राज्य में जांच करने के लिए उस राज्य की सहमति लेनी जरूरी होगी। इसके बिना एजेंसी किसी राज्य में जांच नहीं कर सकती। सर्वोच्च अदालत ने एक सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
न्यायमूर्ति ए.एम खानविलकर और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने कहा कि प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है।