प्रदेश में शादी-विवाह व धर्म-कर्म समेत सभी सामूहिक समारोहों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कोरोना के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सोमवार को इस संबंध में शासनदेश जारी किया।
यह बंदिश दिल्ली से सटे गौतमबुद्धनगर (नोएडा ), गाजियाबाद और आगरा में पहले से ही थी और अब यह पूरे प्रदेश में लागू हो गई है।