शिक्षा मित्रों को एक मौका और मिलेगा -----

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को मई में घोषित परिणामों के आधार पर सहायक बेसिक शिक्षकों के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती करने की बुधवार को अनुमति दे दी। 


        सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि कट ऑफ़ 60 से 65 (आरक्षित और सामान्य क्रमशः) ही रहेगा। इससे यूपी में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता के लिए लगभग 38 हज़ार शिक्षा मित्रों को कट-ऑफ़ अंको में छूट नहीं मिलेगी। हालांकि, सभी शिक्षा मित्रों को एक मौका और मिलेगा, सरकार उनके लिए अलग से भर्ती अभियान चलाएगी।