वक्फ सम्पति पर नया शासनदेश --------

उत्तर प्रदेश में अब तक वक्फ सम्पति पर निर्माण कार्य कराने के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस संबंध में बीती 23 अक्टूबर को नया शासनदेश जारी किया गया है। इसमें वर्ष 1994 में जारी आदेश की उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है जिसमें यह प्रावधान था कि किसी भी वक्फ सम्पत्ति के विकास के लिए वक्फ बोर्ड की अनुमति ही पर्याप्त है।